छत्तीसगढ़। सुसाइड नोट में शिक्षक ने कहा कि आरोपियों ने पैसे लिए लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दिलाई और न ही पैसे वापस किए। अधिकारियों ने बताया कि चार अन्य – मदार खान, हरेंद्र नेताम, प्रदीप ठाकुर और सलीम खान पर भी डोंडी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, अकबर ने मीडिया को दिए एक बयान में दावा किया कि उनके खिलाफ मामला झूठा और मनगढ़ंत है।
बालोद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अशोक कुमार जोशी ने कहा कि शिक्षक ने 4 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी। एएसपी ने कहा, "उसकी जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री अकबर और अन्य आरोपियों के नाम हैं। ठाकुर ने लिखा है कि आरोपियों ने पैसे लिए लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दी और न ही पैसे वापस किए।" एएसपी ने कहा, "हमने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी रहेगी।"
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