रायपुर
राज्य शासन के निर्देश पर बुधवार, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत जिले में संचालित सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, कम्पोजिट मदिरा दुकानों और मद्य भंडारण-भाण्डागार को 2 अक्टूबर को पूरे दिन के लिए सील किया जाएगा।
इसमें एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी. एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता) जैसी सभी शराब बिक्री इकाइयों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस दिन मदिरा के विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण, और परिवहन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह निर्णय महात्मा गांधी के जन्मदिवस के सम्मान और अहिंसा के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Purvanchal Today Latest & Breaking News Updates In Hindi