नई दिल्ली। मानहानि मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। लक्ष्मी पुरी ने टीएमसी सांसाद गोखले पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा है कि अदालत ने एक जुलाई को पारित आदेश में चार सप्ताह के अंदर गोखले को उनके विरुद्ध किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने व 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था। हालांकि, उक्त आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ। वहीं, मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गोखले को चार सप्ताह के अंदर अपनी सभी संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी देकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्व में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव पुरी ने सांसद गोखले के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था। इसमें साकेत ने कहा था कि उन्होंने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह हुए पेश
रिपोर्ट के अनुसार, मामले में लक्ष्मी एम. पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह (पूर्व एएसजी) पेश हुए। न्यायालय ने गोखले को अपने ट्विटर हैंडल पर माफी मांगने के लिए भी कहा। न्यायालय ने कहा ट्विटर हैंडल पर माफी छह महीने तक रहनी चाहिए। यह मुकदमा वादी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ मानहानि से उत्पन्न हुआ है, जिसमें प्रतिवादी साकेत गोखले ने वादी की ईमानदारी के बारे में अपमानजनक ट्वीट या पोस्ट प्रकाशित किए थे।
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