महासमुंद. थाने में गोली चलने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता के 32 बोर पिस्टल से थाने में गोली चल गई थी। जिस पर एसपी आशुतोष सिंह के निर्देश पर कांग्रेस नेता के ऊपर आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धारा 125 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र का है।
पढ़िए पूरा मामला
कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा को 32 बोर पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस मिला था। निजी पिस्तौल का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाने के चलते पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज कर थाने में हथियार जमा करने के लिए कहा था। पुलिस के नोटिस पर कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा थाने में अपनी पिस्तौल जमा करने पहुंचे थे, इस दौरान भूलवश गलती से गोली चल गई। हालांकि गोली चलने से कोई हताहत नहीं हुआ।
मामले की जांच जारी
मिली जानकारी के अनुसार, गोली गलती से चली और फर्श पर लगी। जिसके चलते कोई नुकसान या जनहानी नहीं हुई। पर एसपी आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 125 और आर्म्स एक्ट 25,27 के तहत एफ आईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं। पुलिस के लिए अभी जांच का विषय है कि गोली चली है अथवा चलाई गई है। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।
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