रायपुर: तहसील दाढ़ी अंतर्गत ग्राम हेमांबद में अनाधिकृत रूप से आवारा/घुमंतू पशुओं को बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक को तत्काल मौके पर भेजकर जांच कराई गई।
जांच में शिकायत प्रथमदृष्टया सही पाए जाने पर संबंधित दिलीप राय के विरुद्ध धारा 325, 299 बीएनएस, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क), 11(1)(ज) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी दिलीप राय (55 वर्ष) एवं उसके पुत्र संजय राय (35 वर्ष), निवासी हेमांबद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया।
मौके पर पाए गए 126 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके पश्चात सभी पशुओं को वहां से हटाकर जिले की अन्य गौशालाओं में सुरक्षित रूप से व्यवस्थापित किया गया है। संबंधित गौशालाओं में पशुओं के स्वास्थ्य एवं आवश्यक उपचार की निगरानी के लिए विषय-विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जांच के दौरान गांव की सरहद में कुछ मृत पशु भी पाए गए हैं। इन पशुओं की मृत्यु किन परिस्थितियों एवं किन कारणों से हुई, इसका पता लगाने के लिए तीन पशु चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। टीम द्वारा आवश्यक जांच एवं चिकित्सकीय परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।
प्रकरण में प्रशासन द्वारा आगे भी कार्रवाई जारी रखते हुए आरोपी द्वारा कब्जा की गई शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज दिनांक 25 अगस्त 2026 को पूर्ण कर ली गई है। वहीं, अपने दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने पर श्री प्रकाश कोशले, सचिव ग्राम पंचायत हेमांबांद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, आरोपी द्वारा पशुओं के संबंध में उपयोग किए गए जप्त ट्रैक्टर के राजसात की कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।
जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।
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