नई दिल्ली । दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर के कोचिंग सेंटर हादसे की जांच अब सीबीआई कर रही है। जिसके बाद आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में सह-मालिकों की जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई को सौंप दिया है। हालांकि अदालत ने आरोपियों को सक्षम कोर्ट में जाने की छूट दी है। जिसके बाद बेसमेंट मालिकों के वकील ने कहा कि राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत में आज एक नई जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ओल्ड राजिंदर नगर में हुए इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी थी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह न हो, यह अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है। पीठ ने छात्रों के डूबने की घटना को लेकर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या दरवाजे अवरुद्ध थे या सीढ़ियां संकरी थीं। बेसमेंट में तुरंत पानी नहीं भरता। बेसमेंट में पानी भरने में कम से कम दो-तीन मिनट लगते हैं, एक मिनट में नहीं भर सकता। वे बाहर क्यों नहीं आ पाए?
तीस हजारी कोर्ट से कोचिंग सह-मालिकों को लगा झटका

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